राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूलों को जारी किए निर्देश, 10 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

सारणी के साथ विस्तृत विस्तृत निर्देश भी जारी…

राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूलों को जारी किए निर्देश, 10 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

 

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने निजी स्कूलों की मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए उन्हें बड़ी राहत दी है। दरअसल अब 10 फरवरी तक निजी स्कूलों की मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने तारीख को में वृद्धि की घोषणा की है। दरअसल मोबाइल ऐप से मान्यता आवेदन करते समय निजी स्कूल को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों की पूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसके लिए नियम तय किए गए हैं।

जिसमें निजी स्कूलों को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानदंड की पूर्ति के साथ ही स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचना, शिक्षकों की डिटेल सहित स्कूल में आवश्यक संसाधन की जियो टैग फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही मोबाइल ऐप के माध्यम से साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने और आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था भी मोबाइल ऐप के जरिए ही की गई है।

वही आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिए जारी की जाएगी। जबकि बीआरसीसी द्वारा स्कूल के भौतिक सत्यापन का निरीक्षण तैयार किया जाएगा। जिसकी रिपोर्ट निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर DEO को प्रेषित करनी होगी। समय सीमा के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट डीईओ के पास पहुंचने अनिवार्य होगी। वही डीईओ द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण 45 दिन के समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

वही जो निजी स्कूल आवेदन करने के बाद आवेदन को निराकरण करवाना चाहते हैं, वह आवेदन करने की तिथि से 45 दिन के भीतर डीईओ द्वारा मान्यता आवेदन से संबंधित जानकारी कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकते हैं। कलेक्टर द्वारा अपील आवेदन का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिन तक किया जाएगा। इसके अलावा निजी स्कूलों के नवीनीकरण और मान्यता नवीनीकरण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने आवेदन करने की सुविधा में समय सारणी के साथ विस्तृत विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं।

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