खाद्यान्न में गम्भीर अनियमितताऐं एवं कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही जारी

 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत…

खाद्यान्न में गम्भीर अनियमितताऐं एवं कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही जारी

मुरैना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाले खाद्यान्न में गम्भीर अनियमितताऐं एवं कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन के निर्देशानुसार महिला बहु. सह. संस्था जौराखुर्द द्वारा पूर्व में संचालित शा.उ.मू.दु. जौरा खुर्द कोड क्र. (208065) के प्रबंधक एवं विक्रेता द्वारा गम्भीर अनियमितताऐं की गई थी। जांच के दौरान पाया गया था कि विक्रेता द्वारा पात्र परिवारों को पीओएस मशीन में दो माह का खाद्यान्न दर्ज कर एक माह का वितरित किया गया।

गम्भीर अनियमितताओं के कारण उक्त संस्था की शा.उ.मू.दु. जौराखुर्द कोड क्र. (208065) को जिला आपूर्ति नियंत्रक मुरैना द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कैलारस स्थित मां धूमावती महिला बहु.सह.संस्था गस्तौली द्वारा संचालित शा.उ.मू.दु. गस्तौली कोड क्रमांक (206025) द्वारा भी वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान स्वयं के फिंगर से कई उपभोक्ताओं का खाद्यान्न पीओएस मशीन से निकालकर उसकी कालाबाजारी की गई तथा पात्र परिवारों को वितरित नहीं किया गया। गम्भीर अनियमिताओं को देखते हुये अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ द्वारा शा.उ.मू.दु. गस्तौली कोड क्रमांक (206025) को निरस्त कर दिया गया है। 

सभी शा.उ.मू.दुकान संचालकों को सचैत किया है कि शासन की मंशानुसार पात्र परिवारों को पात्रतानुसार ही खाद्यान्न वितरित करें। वर्तमान में माह मार्च 2022 तक प्रति सदस्य 05 किलो नियमित, 05 किलो पीएमजीकेवाय का निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। यदि किसी भी उपभोक्ता को पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त न हो तो वह संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी या जिला खाद्य शाखा मुरैना में शिकायत दर्ज करा सकता है। अनियमितता पाये जाने पर संबंधित विक्रेता एवं अन्य संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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