कोरोना कफ्र्यूू का उल्लंघन किया तो होगी FIR : श्री कार्तिकेयन

रोको-टोको अभियान के तहत 26 दलों का गठन…

कोरोना कफ्र्यूू का उल्लंघन किया तो होगी FIR : श्री कार्तिकेयन

मुरैना। संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है इसे रोकने के लिये प्रदेश स्तर से मुरैना जिले में शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फयू लगाया है। इसके अलावा जिला स्तरीय क्रायसिस गु्रुप की बैठक ने कोरोना कर्फयू निगम की सीमा में 22 अप्रेल प्रातः 6 बजे तक लगाने का निर्णय लिया है। इसलिये निगम की सीमा में कोरोना के केसों को कंट्रोल करने के लिये 26 टीमों का गठन किया है। ये टीम लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर कोरोना कर्फयू का पालन लोगों को करायेंगे। लोगों से अपील करेंगे कि कोरोना कर्फयू के दौरान घरों से न निकलें तभी कोरोना की चेन को तोडा जा सकता है। 

निगम की सीमा में रहकर नियमों का उल्लंघन लोग करते हुये पाये जायें तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। ये निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी कार्तिकेयन ने शुक्रवार को नवीन कलेक्ट्रट सभाकक्ष में दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार, एल के पांडे और निगम की सीमा में लगाये गये 26 टीम लीडर उपस्थित थे। कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कहा कि निगम सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार के वाहन एवं लोगों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। नियमों के तहत जो भी छूट है उसे छोडते हुये हर गतिविधियों पर 26 टीम लीडर पैनी नजर बनाये रखें। 

लोग अनावश्यक घरों से न निकलें। तभी कोरोना की चैन को तोडने में कामयाब होंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसके खिलाफ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई जा सकती है। 26 टीमों के साथ पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। सभी टीमों के नोडल अपने अपने साथ में पूरी सुरक्षा के साथ सेनेटाइजर, मास्क अच्छी क्वालिटी के साथ में रखें। कलेक्टर ने कहा कि जो लोग कुंभ से लौटकर आये है, उनको सात दिन के लिये होम आईसोलेट करावें। इसके लिये सफाई दरोगा के संपर्क में रहकर उनकी जानकारी लेते रहें। 

कलेक्टर बी. कार्तिकेयन ने दल प्रभारियों को निर्देश दिये है  कि कोविड पाॅजीटिव पाये गये व्यक्ति के घर की जिला चिकित्सालय मुरैना से जानकारी प्राप्त कर उसके घर को होम आईसोलेशन, कंटेनमेंट जोन बनाना तथा उसके संपर्क में आये व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर उनकी कोविड संक्रमण की जांच कराना सुनिश्चित करें। कोविड पाॅजीटिव पाये गये व्यक्तियों को अनिवार्यतः होम आईसोलेट करना एवं पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाये। 

कोविड पाॅजीटिव पाये गये व्यक्ति के स्वास्थ्य अनुसार उन्हें होम आईसोलेशन से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आईसोलेशन घर में आवश्यकतानुसार खाद्यान्न, खाद्य वस्तुऐं एवं संबंधित वेण्डर के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रोको-टोको अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध जुर्माना वसूलने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। दुकानदारों द्वारा कोविड के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जुर्माना या सील करने की कार्यवाही करें। कोविड-19 के निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में आवश्यकतानुसार संबंधित एसडीएम से समन्वय कर अस्थाई जेल भिजवाने की कार्यवाही करें। 

शासन, प्रशासन द्वारा जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं जिले में लाॅकडाउन (कोरोना कफ्र्यू) हेतु प्रभावशील धारा 144 के आदेश, निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। समस्त दल प्रभारी प्रतिदिन जिला चिकित्सालय के कंट्राॅल रूम से कोविड संक्रमित पाये गये व्यक्तियों की जानकारी संकलित कर निर्देशानुसार कार्यवाही करें। कार्यवाही से प्रतिदिन व्हाट्सएप्प ग्रुप व जिला प्रशासन के कोविड-19 के कंट्रोल रूम नंबर 07532-222557 पर अवगत करायेंगे। इसके साथ ही अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं एसडीएम मुरैना को आवश्यकतानुसार अवगत करायेंगे।

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