अब राज्य सरकार से जुड़ा व्यक्ति नहीं बन पाएगा चुनाव आयुक्त : SC

सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी को झटका…

अब राज्य सरकार से जुड़ा व्यक्ति नहीं बन पाएगा चुनाव आयुक्त : SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया है | अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जो फैसला दिया है , वो टीएमसी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है | दरअसल चुनवा में आचार संहिता के उल्लंघन और टीएमसी को संरक्षण देने के मामले में हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को बदला है। आयोग के इस कदम के बाद से राज्य की ममता बनर्जी सरकार लगातार चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। इसी मामले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग देश के संविधान के नियमों के प्रति जवाबदेह है और उसका निष्पक्ष होना बेहद आवश्यक है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार अपने किसी भी सेवारत नौकरशाह को चुनाव आयोग का अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंप सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करना देश के संविधान के खिलाफ है। 

उल्लेखनीय है कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा सरकार के एक सचिव को राज्य के चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने के मामले पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जो शख्स सरकार में कोई पद संभाल रहा हो उसे राज्य के चुनाव आयुक्त के पद पर कैसे नियुक्त किया जा सकता है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन ने की और गोवा सरकार के इस कदम पर सवाल उठाया। उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहाकि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आदेश में कहा कि सरकार में किसी पद को संभाल रहे व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपना संविधान की भावना के खिलाफ है। गौरतलब है कि राज्य के कानून सचिव को चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया था। 

जिसके बाद उन्होंने जिला पंचायत के चुनावों में नए सिरे से आरक्षण लागू किया था। उनके इसी कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर अदालत ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को संविधान की भावना के विरुद्ध बताया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष फरवरी में गोवा में जिला पंचायत चुनाव कराए गए थे। चुनाव में लागू आरक्षण प्रक्रिया से नाखुश लोगों ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। वहां से होते हुए यह प्रकरण एक वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा था। इस मामले को पश्चिम बंगाल से जोड़कर देखे जाने का मकसद ममता सरकार की वो मंशा है जो वो मौजूदा चुनाव आयुक्त पर उठ रहे सवालों को लेकर है | दरअसल बीजेपी समेत कई निर्दलीय उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे है | ऐसे समय ममता सरकार ने एक वरिष्ठ अफसर को भी नए चुनाव आयुक्त के रूप में तैनाती के लिए रुपरेखा बनानी शुरू कर दी है | इस बीच सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला ममता सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है |

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