निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान संपन्न करायें : जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदान के दिन प्रत्याशी को केवल तीन वाहन चलाने की होगी अनुमति…

निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान संपन्न करायें : जिला निर्वाचन अधिकारी

मुरैना। विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत मुरैना जिले के विधानसभा क्षेत्र जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अम्बाह के लिये 03 नवम्बर 2020 को प्रातः 7 से सांय 6 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति के समय 48 घण्टे पूर्व से तथा मतदान के दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार धारा 128 लोक  प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के परिपालन में प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी व्यक्ति या अवांछनीय तत्व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्प्रेरित करने का प्रयास राजनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु न करें। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेष प्रसारित किये जायें। 

परिस्थितियों, दृष्टिगत रखते हुए तथा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिष्चित करने के लिए तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है। मुझे तदानुसार आदेश प्रसारित करने हेतु आकस्मिकता तथा पर्याप्त आधार विद्यमान होने की पूर्णरूपेण तुष्टि होती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घण्टें पूर्व से 1 नवम्बर से सांय 6 बजे से निम्नानुसार आदेश जारी किये है। जिसमें वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभायें नहीं होगी या इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। परन्तु घर-घर जाकर जनसंपर्क प्रतिबंधित नहीं रहेगा। 

कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही मतदान केन्द्रों पर भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। इस अवधि में पाॅंच या पांच से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे। प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से निर्वाचन कार्य हेतु लाये गये हैं। और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं तथा उन्हें तत्काल संबंधित विधानसभा क्षेत्र को छोडना होगा। धर्मशाला, लाॅज, होटल, रिसाॅर्ट, मैरिज गार्डन, परिणय वाटिका के संचालक किसी भी बाहरी व्यक्ति जो निर्वाचन संबंधी कार्य में संलग्न हो को अपने परिसर में नहंी ठहरायेंगे। संबंधित थाना प्रभारी इसका पालन इन परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे।

कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील्ड की गई अन्र्तप्रदेशीय या अन्र्तराज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेंगे। पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा पकड़ने हेतु विशेष अभियान चलायेंगे तथा 1 नवम्बर सायं 6 बजे से 3 नम्बर तक तक घोषित शुष्क दिवसों का पूर्ण रूपेण पालन करायेंगे। कोई भी व्यक्ति 1 नवम्बर को सायं 6 बजे (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घंटे के पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। मतदान के समापन के लिए नियत समय के 48 घंटे के पूर्व किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहंी किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मी. की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्तिचित्र का निशान, झंडा, बैनर नहीं लगायेगा और न हीे लगाने का प्रयास करेगा।

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