पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए नवीन शिक्षा निधि नियम जारी

पुलिस महानिदेशक का बड़ा फैसला…
पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए नवीन शिक्षा निधि नियम जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों द्वारा शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने एक जून 2020 से नवीन शिक्षा निधि नियमावली जारी की है। पुलिस महानिदेशक द्वारा पूर्व की शिक्षा निधि/शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को पूर्णत: अधिकृमित कर नवीन शिक्षा निधि नियमावाली जारी की गयी है। इसमें अशासकीय संस्थानों में अध्ययन करने वाले पात्र बच्चों की शासकीय महाविद्यालयों के अनुरूप ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाएगा।

पुलिस कर्मियों के 11वीं और 12 वीं में अध्ययनरत् बच्चे जिनका पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का प्रतिशत 60 से 84 तक है, को 25 सौ रूपये तथा 85 प्रतिशत या अधिक है तो चार हजार रूपये वार्षिक राशि दी जाएगी। बारहवीं कक्षा के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स (4 या 5 वर्षीय), स्नातक (3 से 4 वर्षीय), स्नात्कोत्तर (2 से 3 वर्षीय) तथा डिप्लोमा कोर्स में गत वर्ष 60 प्रतिशत या अधिक अंको से परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा शासकीय महाविद्यालय, केन्द्र अथवा राज्य से मान्यमा प्राप्त स्वशासी/ गैर शासकीय महाविद्यालय या संस्थान में अध्ययनरत् बच्चों को शासकीय महाविद्यालय में संबंधित कोर्स के लिए निर्धारित वार्षिक ट्यूशन फीस अथवा क्लेम की जाने वाली वार्षिक फीस, दोनों में से जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। शिक्षण सत्र की वार्षिक (दो सेमेस्टर) ट्यूशन फीस अधिकतम रू. 75000/- तक देय होगी।

दिवंगत हुए ऐसे पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें असाधारण परिवार पेंशन स्वीकृत होती है, के बच्चों को भी पात्रता अनुसार ट्यूशन फीस प्रदान की जाएगी। ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप-सेनानी से आरक्षक स्तर के कर्मियों के अध्ययनरत् प्रथम दो बच्चों के लिए होगी। बाल आरक्षक स्वंय के वयस्क होने तक शिक्षा निधि से पात्रतानुसार ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति का लाभ ले सकता है। जिस शाखा के अधीन बाल आरक्षक पदस्थ है, उस शाखा प्रभारी का दायित्व रहेगा कि वह उसका प्रकरण इकाई प्रमुख के माध्यम से नियमानुसार भेजे। ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राशि पात्रतानुसार नियमित रूप से प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को ही प्रदान की जाएगी। किसी कक्षा/ सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने पर उस कक्षा/सेमेस्टर के लिए दूसरी बार प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी। लगातार अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को ही पात्रतानुसार ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। विगत शिक्षण सत्र में गैप, पूरक परीक्षा अनुत्तीर्ण को पात्रता नही होगी।

इकाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का इकाई स्तर की कमेटी द्वारा परीक्षण कर, जोन/रेंज को  भेजा जाएगा। जिसका जोन स्तर पर बनाई गई कमेटी द्वारा परीक्षण कर, अनुशंसा सहित मय सहपत्रों के पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। यह योजना शिक्षण सत्र 2020-21 से आगामी आदेश तक आने वाले शिक्षण सत्रों के लिए मान्य होगी। मध्यप्रदेश पुलिस शिक्षा निधि से राशि स्वीकृति के संबंध में पुलिस महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

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