कलेक्टर ने किए आदेश जारी...
जिले में 25 मार्च रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू लागू !
ग्वालियर l नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आम जनों के स्वास्थ्य एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 24 मार्च 2020 को दोपहर 4 बजे से 25 मार्च 2020 को रात्रि 12 बजे तक के लिये निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि उक्त आदेश के लागू होने पर ग्वालियर जिले के किसी भी व्यक्ति का घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा तथा सभी व्यक्ति अपने-अपने घरों पर ही रहेंगे। जिले की सभी सीमाओं को सील करते हुए किसी भी माध्यम सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है।
इसके साथ ही जिले के निवासियों को जिले की सीमा के बाहर जाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय जिसमें केन्द्रीय संस्थायें भी शामिल हैं सहित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि समस्त लोक परिवहन सेवायें, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा एवं अंतर जिला बस – रेल सेवा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। समस्त धार्मिक स्थानों को बंद किया जाता है। धार्मिक स्थल न खुलेंगे, न ही उसमें किसी को प्रवेश दिया जायेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अत्यावश्यक सेवाओं के लिये तथा उनमें वर्णित समय-सीमा में ही घर का एक व्यक्ति ही घर के बाहर निकल सकेगा तथा कार्योपरांत तत्काल घर में प्रवेश करेगा।
मेडीकल दुकान, हॉस्पिटल इससे मुक्त रहेंगे। ग्वालियर जिले के नगर निगम क्षेत्र में कलेक्टर कार्यालय के पास ओहदपुर स्थित वैश्य एवं मुखर्जी पेट्रोल पम्प तथा पुलिस वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। शेष पेट्रोल पम्प पूर्णत: बंद रहेंगे। अतिविशिष्ट परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम अनुमति प्रदान करेंगे ।
जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया से संबंधित सेवायें उक्त निषेधाज्ञा से मुक्त होंगीं। मीडिया के साथियों को उनके संस्थान से जारी अपना मीडिया परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।
उक्त आदेश 25 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 व अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।










0 Comments