संभाग आयुक्त द्वारा कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी...
देव स्थलों के बेहतर संचालन के लिए जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर कमेटियों का हुआ गठन
ग्वालियर 17 जनवरी 2020/ शासन द्वारा नियंत्रित देव स्थलों के प्रबंधन हेतु जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर समितियों का गठन किया जाकर औकाफ माफी के मंदिर देव स्थल, मंदिर मठ, छत्रियों, दरगाह आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगीं।
जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन एवं अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर औकाफ माफी के मंदिर मठों एवं अन्य संस्थानों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने का कार्य किया जायेगा।
संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने संभाग के सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिले में जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय समिति का गठन कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन समितियों के माध्यम से औकाफ माफी के मंदिरों, मठों एवं अन्य संस्थानों पर एवं उससे लगी हुई भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही देव स्थालों की साफ-सफाई, संरक्षण, संधारण एवं जीर्णोद्धार हेतु भी पहल कर कार्रवाई की जाए। देव स्थानों की सेवा, पूजा एवं अन्य आयोजनों में भी समिति के माध्यम से सहयोग कर आयोजन को व्यवस्थित एवं सुचारू बनाने का कार्य किया जाए।
संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने कलेक्टरों से यह भी अपेक्षा की है कि देव स्थल की कृषि भूमि की नीलामी में भी समिति के माध्यम से सहयोग किया जाए। देव स्थल की अचल सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा है कि देव स्थल की मूल्यवान वस्तुओं का मूल्यांकन कराकर सुरक्षित कोषालय अथवा मालखाने में रखवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समितियों की बैठक नियमित हो और बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन हो, यह भी कलेक्टर मॉनीटरिंग कर सुनिश्चित करें।
मंदिर कोष राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर रखा जाए। इसके साथ ही खाते की कैशबुक का संधारण तहसीलदार द्वारा किया जाए। खाते का संचालन तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी/पुजारी में से किसी दो के हस्ताक्षर से किया जाए। मंदिर कोष के आय-व्यय का लेखा तैयार कर उसका ऑडिट भी कराया जाए।
शासन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय कमेटी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जायेगी। जिसमें सांसद या नामांकित व्यक्ति माननीय विधायकगण द्वारा नामांकित व्यक्ति, मुख्यालय के नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष, अध्यक्ष जिला पंचायत या नाम निर्देशित व्यक्ति, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, संयुक्त कलेक्टर देव स्थान शाखा, जिला के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, जिला जनसंपर्क अधिकारी के साथ-साथ पांच सदस्य जो शासन द्वारा नामांकित किए जाएं, को शामिल किया जायेगा।
अनुभाग स्तर की कमेटी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पदेन अध्यक्ष रहेंगे। सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, राजस्व निरीक्षक, पुजारी, प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित दो व्यक्ति शामिल रहेंगे।
0 Comments