पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पटवा को 6 माह की सजा और 30 लाख का जुर्माना

चैक बाउंस के दो मामलों में...

पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पटवा को 6 माह की सजा और 30 लाख का जुर्माना


भोपाल l प्रदेश की राजधानी की एक विशेष अदालत ने चैक बाउंस के दो मामलों में पूर्व मंत्री और भोजपुर से बीजेपी विधायक सुरेन्द्र पटवा को 6 माह की जेल और 30 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

बुधवार को सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेशसिंह ने यह फैसला सुनाया है हालांकि पटवा को जमानत मिल गयी हैं।

परिवादी के वकील बसंत सितोले ने बताया कि इन्दौर निवासी प्रकाश सशीत्तल और उनकी पत्नी मीनाक्षी सशीत्त से सुरेन्द्र पटवा ने अपने कामकाज केलिये 20 लाख रूपये उधार लिये थे।

प्रकाश पेशे से बैंकर और उनकी पत्नी शिक्षक हैं, 2017 में अभियुक्त सुरेन्द्र पटवा को प्रकाश ने 12 लाख रूपये और मीनाक्षी ने 8 लाख रूपये उधार दिये थे।

उधारी की रकम के भुगतान के लिये सुरेन्द्र पटवा ने प्रकाश और मीनाक्षी का अलग अलग चैक दिये। प्रकाश और मीनाक्षी ने जब चैक भुगतान के लिये बैंक में लगाये तो वह बाउंस हो गये।
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