लोक सेवा गारंटी कानून के तहत लगेगा 5-5 हजार रुपए का अर्थदण्ड ...
समय-सीमा में सेवायें न देने पर तीन पंचायत सचिवों को नोटिस,लगेगा अर्थदण्ड !
ग्वालियर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवायें आवेदकों को हर हाल में समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। ऐसा न किए जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर लोक सेवा गारंटी कानून के अनुसार अर्थदण्ड लगाया जायेगा। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए। इस कड़ी में तीन ग्राम पंचायतों के सचिवों पर 5 – 5 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
कलेक्ट्रेट की लोक सेवा प्रबंधन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड मुरार की ग्राम पंचायत बरेठा के सचिव भारत सिंह गुर्जर व ग्राम पंचायत सुनारपुरा माफी के सचिव भगवान सिंह रिठौरिया एवं विकासखंड भितरवार की ग्राम पंचायत बनियातोर के सचिव रवि कुमार को इस आशय के नोटिस दिए गए हैं। लोक सेवा गारंटी कानून में अधिसूचित सेवायें देने में हुए विलम्ब के कारण प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से कुल 5 – 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाने के लिये इन सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं।
 










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