विवाह योजना के नाम पर 18 करोड़ का घोटाला !

निलंबित सीईओ के खिलाफ EOW ने दर्ज किया केस…

विवाह योजना के नाम पर 18 करोड़ का घोटाला !

 

भोपाल। कोरोना की दूसरी लहर में जब लोग महामारी बचने की जद्दोजहद में जुटे थे, उस दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की जनपद पंचायत सिरोंज के सीईओ गरीब बच्चियों के विवाह के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। ये पूरा घोटाला 18 करोड़ से अधिक का है। विवाह सहायता योजना में गोलमाल करने वाले सिरोंज जनपद सीईओ शोभित त्रिपाठी पर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में बुधवार को मामला दर्ज कर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया कि कोरोना महामारी की अवधि में जब लॉकडाउन के कारण जहां शादियां प्रतिबंधित थी, तब मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिरोंज ने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के बीच करीब 3500 हितग्राहियों को विवाह सहायता के नाम पर 18 करोड़ 52 लाख ₹32000 रुपए वितरित कर दिए। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 51- 51 हजार रुपए वितरित करने की योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है साल 2019 से नवंबर 2021 के बीच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरोंज द्वारा विवाह सहायता योजना के अंतर्गत कुल 5923 प्रकरण स्वीकृत किए गए और इसके नाम पर 30 करोड़ 18 लाख 39 हजार रुपए वितरित किए गए, इनमें से अधिकांश प्रकरण बोगस हैं।

जांच में सामने आया है कि विवाह सहायता राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर ना कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसे अन्य व्यक्तियों के खातों में भेजी। ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच में पता चला है कि 27 साल के एक युवक की पुत्रियों के विवाह सहायता के नाम पर 3 आवेदन स्वीकृत किए गए और डेढ़ लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। अधिकारियों ने ऐसे व्यक्तियों के नाम सहायता राशि वितरित की, जिन्होंने योजना सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन ही नहीं किया था। विवाह सहायता योजना के प्रकरण की जांच का महत्वपूर्ण कार्य शासकीय व्यक्तियों से कराया जा रहा था। जांच के दौरान कई अधिकारियों पर आंच आने की संभावना है। आशंका जताई जा रही है कि योजना में जहां करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, वहीं योजना का लाभ लेने वाले व्यक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब भी किए गए।

ऐसे अधिकारियों पर सबूतों को नष्ट करने से संबंधित धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। विवाह सहायता योजना में घोटाला करने वाले सिरोंज जनपद सीईओ शोभित त्रिपाठी पर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हो गया है। सिरोंज पुलिस ने शोभित त्रिपाठी पर धोखाधड़ी की धारा 420, लोकसेवक द्वारा गबन करने की धारा 409, कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धारा 467, 468, 469 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने मामले जांच की। जिसके बाद सोमवार (2जनवरी) को आरोपित सीईओ को निलंबित किया गया था। बता दें कि सिरोंज में विवाह सहायता राशि में गड़बड़ी का मामला क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने विधानसभा तक में उठाया था जिसके बाद इसकी जांच हुई। वही 2 दिन पहले समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को फोन लगाकर इस मामले में अपनी कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

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